ePaper

रांची : तारा शाहदेव मामले में रंजीत कोहली की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 15 Feb 2019 7:28 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : तारा शाहदेव मामले में रंजीत कोहली की जमानत याचिका खारिज

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में गुरुवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले के आरोपी रंजीत सिंह कोहली की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ आरोप गंभीर […]

विज्ञापन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में गुरुवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले के आरोपी रंजीत सिंह कोहली की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.

अदालत ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. इससे पूर्व सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता निटू सिन्हा व राजीव नंदन प्रसाद ने पक्ष रखा. उन्होंने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी के खिलाफ गंभीर आरोप है और साक्ष्य भी उपलब्ध है.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रंजीत सिंह कोहली ने सातवीं बार जमानत देने का आग्रह किया था. सीबीआइ ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने व जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है. पूर्व में प्रार्थी को एक अन्य मामले (फोन का सिम रखने) में जमानत मिल चुकी है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola