रांची : हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस होंगे बर्खास्त
Updated at : 18 Dec 2018 1:02 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मो मुश्ताक अहमद बर्खास्त होंगे. उन्हें बर्खास्त करने संबंधी झारखंड हाइकोर्ट की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी गयी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पिछले दिनों हाइकोर्ट में फुलकोर्ट का आयोजन किया गया था. बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामले में […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मो मुश्ताक अहमद बर्खास्त होंगे. उन्हें बर्खास्त करने संबंधी झारखंड हाइकोर्ट की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी गयी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पिछले दिनों हाइकोर्ट में फुलकोर्ट का आयोजन किया गया था.
बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामले में मो मुश्ताक अहमद आरोपी हैं. सीबीआइ ने उन पर धर्म परिवर्तन के नाम पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है. राज्य सरकार के निर्णय के बाद अहमद बर्खास्त होंगे.
जानकारी के अनुसार तारा शाहदेव प्रकरण में आरोपी बनाये जाने के बाद झारखंड हाइकोर्ट ने रजिस्ट्रार विजलेंस पद पर पदस्थापित मो मुश्ताक अहमद को निलंबित कर दिया था. तब से वे निलंबित चल रहे हैं. मामले के आरोपी पूर्व रजिस्ट्रार विजलेंस मो मुश्ताक अहमद को हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
चार्जशीट दायर कर चुकी है सीबीआइ
उल्लेखनीय है कि जबरन धर्म परिवर्तन का उक्त मामला चर्चित होने के बाद राज्य सरकार ने सीबीआइ जांच की अनुशंसा की थी. बाद में मामले को सीबीआइ को हैंडअोवर किया गया.
सीबीआइ ने 2015 में धर्म परिवर्तन व लव जिहाद से संबंधित तारा शाहदेव प्रकरण की जांच शुरू की थी. जांच के बाद सीबीआइ ने चार्जशीट भी दायर कर दी है. मामले में ट्रायल चल रहा है.
तारा शाहदेव प्रताड़ना के मामले में हैं आरोपी
हाइकोर्ट ने सरकार के पास डिसमिस करने की अनुशंसा की
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