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जांच में 14 संपन्न घरों में मिला अंत्योदय कार्ड सभी को नोटिस जारी

Updated at : 15 Dec 2018 12:08 AM (IST)
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जांच में 14 संपन्न घरों में मिला अंत्योदय कार्ड सभी को नोटिस जारी

रांची : रांची जिले में राशन कार्ड की जांच के दौरान 14 संपन्न घरों में राशन कार्ड पाये गये हैं. यह सभी घर कांके प्रखंड के पिठोरिया गांव के हैं. इन घरों में दो-दो राशन कार्ड पाये गये और दोनों अंत्योदय योजना के कार्ड हैं. जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने इस गंभीरता से लेते […]

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रांची : रांची जिले में राशन कार्ड की जांच के दौरान 14 संपन्न घरों में राशन कार्ड पाये गये हैं. यह सभी घर कांके प्रखंड के पिठोरिया गांव के हैं. इन घरों में दो-दो राशन कार्ड पाये गये और दोनों अंत्योदय योजना के कार्ड हैं. जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने इस गंभीरता से लेते हुए सभी घरों को नोटिस जारी किया है.
सभी पर जुर्माना लगाया गया है और लिये गये अनाज की बाजार दर से कीमत जमा करने को कहा गया है. प्रत्येक घर पर 35,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सात दिनों में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी. जुर्माने की कुल राशि 4,98,400 रुपये हैं.
डीलरों ने निर्देश की अनदेखी की
जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री गुप्ता ने बताया कि सभी डीलरों को योग्य कार्ड धारकों और अहर्ता रखनेवालों को ही अनाज देने का निर्देश दिया गया था. लेकिन, डीलरों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया और अनाज का वितरण कर दिया.
ऐसे तीन डीलरों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिनके लाइसेंस निलंबित किये गये हैं, उनमें जनार्दन साहू, सुधीर प्रसाद, सुमित्रा देवी और विनोद कुमार सिंह शामिल हैं.
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मांगा गया स्पष्टीकरण : कांके के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. उन्हें यह बताने को कहा गया है कि कई बार के निर्देश देने के बाद भी राशन कार्ड और सही लाभुकों की पहचान क्यों नहीं की गयी? फर्जी और गलत राशन कार्ड का सरेंडर कराने में शिथिलता क्यों बरती गयी? उन्हें अपने वार्ड की गहन जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.
रांची शहरी क्षेत्र में 40 लोगों पर कार्रवाई शुरू
रांची शहरी क्षेत्र में गरीबों का राशन कार्ड रखने वाले संपन्न 40 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गयी है. जिन लोगों ने कोषागार में जुर्माने की राशि जमा नहीं की है, उनके खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे दिया गया है.
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