रांची : आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को तीन साल की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
रांची : एजेसी एसके सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट से संबंधित एक मामले में अभियुक्त ललन सिंह उर्फ ललन सिंह चंद्रवंशी उर्फ विकास जी को तीन साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला खलारी थाना से संबंधित है. जानकारी के मुताबिक पुलिस […]
विज्ञापन
रांची : एजेसी एसके सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट से संबंधित एक मामले में अभियुक्त ललन सिंह उर्फ ललन सिंह चंद्रवंशी उर्फ विकास जी को तीन साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
यह मामला खलारी थाना से संबंधित है. जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि बलथरवा घाटी में ललन सिंह को देखा गया है. सूचना पाकर पुलिस की टीम घाटी पहुंची. एक व्यक्ति को झोला लेकर जंगल की अोर जाते देखा गया. उसे खदेड़ कर पकड़ा गया. तलाशी लेने पर उसके पास से लोडेड देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस अौर मोबाइल बरामद हुआ था.
आपके शहर में
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन