रांची : आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को तीन साल की सजा
Updated at : 11 Oct 2018 9:26 AM (IST)
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रांची : एजेसी एसके सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट से संबंधित एक मामले में अभियुक्त ललन सिंह उर्फ ललन सिंह चंद्रवंशी उर्फ विकास जी को तीन साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला खलारी थाना से संबंधित है. जानकारी के मुताबिक पुलिस […]
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रांची : एजेसी एसके सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट से संबंधित एक मामले में अभियुक्त ललन सिंह उर्फ ललन सिंह चंद्रवंशी उर्फ विकास जी को तीन साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
यह मामला खलारी थाना से संबंधित है. जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि बलथरवा घाटी में ललन सिंह को देखा गया है. सूचना पाकर पुलिस की टीम घाटी पहुंची. एक व्यक्ति को झोला लेकर जंगल की अोर जाते देखा गया. उसे खदेड़ कर पकड़ा गया. तलाशी लेने पर उसके पास से लोडेड देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस अौर मोबाइल बरामद हुआ था.
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