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रांची : 34 बच्चों को लुधियाना के बाल गृह में अवैध तरीके से रखे जाने की जांच कराये पंजाब सरकार
रांची : झारखंड के 34 बच्चों को पंजाब के बाल गृह में अवैध तरीके से रखे जाने के मामले को झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है. आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने पंजाब के महिला एवं बाल विकास मंत्री और झारखंड के मुख्य सचिव से इस मामले की जांच कराने का […]
रांची : झारखंड के 34 बच्चों को पंजाब के बाल गृह में अवैध तरीके से रखे जाने के मामले को झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है. आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने पंजाब के महिला एवं बाल विकास मंत्री और झारखंड के मुख्य सचिव से इस मामले की जांच कराने का आग्रह किया है.
आयोग की ओर से पंजाब सरकार को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के 34 बच्चों को अवैध तरीके से लुधियाना के पैस्किम मैरी क्राॅस बाल गृह में रखा गया है. झारखंड पुलिस की टीम भी पंजाब गयी थी, जहां बच्चों को रखे जाने की पुष्टि हुई है. पुलिस टीम के साथ बाल गृह के संचालकों ने सहयोग नहीं किया.
पहले तो बच्चों के नहीं रहने की बात कही गयी. जांच टीम जब बाल गृह में प्रवेश करने लगी, तो हंगामा शुरू कर दिया गया. इसके बाद संचालकों ने बताया कि दूसरे दिन बच्चे से मिलने दिया जायेगा. इस बीच रात को ही बच्चों को दूसरे स्थान पर भेज दिया गया. टीम को यह भी बताया गया कि 34 में से आठ बच्चों को वापस झारखंड भेज दिया गया है.
लिखे गये पत्र में कहा गया है कि लुधियाना का यह बाल गृह जेजे एक्ट से निबंधित भी नहीं है. नियमों के अनुसार बाल गृह को जेजे एक्ट के तहत निबंधित होना अनिवार्य है. श्रीमती कुजूर ने पंजाब सरकार से इस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करने का आग्रह किया है. उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, पंजाब के गृह मंत्री व वहां के मुख्य सचिव को भी पत्र की प्रति भेजी है.
झारखंड के मुख्य सचिव को भी लिखा गया पत्र
झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने झारखंड के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. मुख्य सचिव को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि इस मामले को राज्य सरकार गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करे.
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