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गोपीकांदर में प्रशासन की मौजूदगी में हत्या के नौ आरोपियों से वसूले 7.10 लाख रुपये
गोपीकांदर/दुमका : दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड के सुरजूडीह पंचायत के कुडुंबा गांव में अादिवासी संगठन दिसोम मांझी ने पुलिस-प्रशासन को चुनौती देकर युवक की हत्या के मामले में चार दिनों तक बैठक की. मंगलवार को कुल नौ आरोपियों से 7.10 लाख रुपये दाड़ाम अर्थात दंड वसूलने का निर्णय लिया गया. साथ ही बांड भी […]
गोपीकांदर/दुमका : दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड के सुरजूडीह पंचायत के कुडुंबा गांव में अादिवासी संगठन दिसोम मांझी ने पुलिस-प्रशासन को चुनौती देकर युवक की हत्या के मामले में चार दिनों तक बैठक की. मंगलवार को कुल नौ आरोपियों से 7.10 लाख रुपये दाड़ाम अर्थात दंड वसूलने का निर्णय लिया गया.
साथ ही बांड भी भरवाया गया. जुर्माने की राशि मृतक महेश हांसदा की मां-पत्नी समेत पंचायती में मौजूद 198 ग्राम प्रधान, स्वयंसेवकों तथा उपस्थित लोग और उनके लिए खाना बनाने वाले रसोइया समेत 242 लोगों के बीच समान रूप से बांटने का निर्णय लिया गया. सभी को 2917 रुपये समान रूप से मिलेंगे. पैसे बांटने का क्रम देर शाम तक जारी था. यहां बता दें कि जिस युवक की हत्या को लेकर यह बैठक चली, पुलिस उसे आत्महत्या करार दे चुकी है.
मोड़े मांझी से शुरू होकर दिसोम मांझी में तब्दील हो चुकी इस बैठक की पूरी जानकारी प्रशासन को थी. जिस समय जुर्माने का रकम बांटी जा रही थी, वहां डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, बीडीओ व पुलिस बल मौजूद थे.
आरोपियों में महेश की पहली पत्नी भी शामिल
जिस युवक की हत्या को लेकर आरोपी करार दिये गये लोगों के विरुद्ध यह फैसला सुनाया गया था, उनमें से मृतक महेश हांसदा की पहली पत्नी हेमामुनी हेंब्रम भी शामिल है. हेमामुनी और महेश अलग हो चुके थे.
महेश ने दूसरी शादी सोना नामक महिला से कर ली थी. हत्या से पहले महेश हेमामुनी के घर गया था और वहीं से कुछ अन्य लोगों के साथ वह निकला था, जिसके बाद कुंए से उसकी लाश मिली थी. पुलिस ने उसकी मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पानी में डूबने से बताया था. पर उसकी मां ने बेटे की हत्या होने का शक जताया था. उसी के अनुरोध पर दिसोम मांझी की बैठक शुरू हुई थी.
हेमामुनी को आज देने होंगे दाड़ाम के 1.10 लाख
दिसोम मांझी ने मुख्य आरोपी महेश की पहली पत्नी हेमामुनी हेम्ब्रम पर अलग से 1.10 लाख का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की यह रकम 25 जुलाई के शाम तक चुकाने का समय दिया गया है. यह पूरी राशि मृतक की मां व पत्नी सोना को मिलना है.
वहीं नौ आरोपियों से वसूले गये 7 लाख 10 हजार की बंटवारे में 2917 रुपये महेश की पत्नी सोना व इतनी ही राशि महेश की मां शुभोमती को भी दी गयी. महेश की मौत के बाद उसके परिवार में कमानेवाला कोई भी सदस्य नहीं है. महेश की पत्नी सोना भी गर्भवती है.
पुलिस का दलाल बता ज्योतिष बास्की का सामाजिक बहिष्कार
आरोपी ठहराये गये पूर्व मुखिया ज्योतिष बास्की का सामाजिक बहिष्कार का एलान किया गया. ज्योतिष बास्की कांग्रेस से जुड़ा रहा है. मुखिया का चुनाव जीतने पर मुखिया संघ का प्रखंड अध्यक्ष भी था. ज्योतिष को पुलिस का दलाल करार दिया गया.
सभापति ने बताया कि ज्योतिष बास्की को दिशोम मांझी के सदस्य दो बार बुलाने के लिए उसके घर गये, लेकिन वह नहीं आया. इस कारण उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया. ऐसे निर्णय के बाद ज्योतिष बास्की को थाना में होनेवाले सुलह-समझौता, किसी प्रकार की बैठक और किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जायेगा.
अंतिम दिन प्रधानों की संख्या बढ़कर हो गयी थी 198
तीन दिनों से 186 ग्राम प्रधान बैठक कर रहे थे. मंगलवार को ग्रामप्रधानों की संख्या बढ़ कर 198 हो गयी थी. महेश हत्याकांड का अंतिम फैसला 197 ग्राम प्रधानों ने सुनाया.
किन आरोपियों से कितनी वसूली
मुख्य आरोपी नीरज मरांडी, लुखीराम किस्कू, शिवलाल हेम्ब्रम, कलम हेम्ब्रम और चरण मरांडी से 1 लाख 10 हजार, कुडुंबा गांव की ग्राम प्रधान बाहा टुडू से 1 लाख व उसके सहयोगी लुसी पतरास से 55 हजार, विमल मरांडी से 60 हजार वसूले गये. आरोपियों ने अर्थदंड की रकम को मंगलवार शाम तक जमा कर दिया था. इस राशि को 198 ग्राम प्रधान, 29 वोलिंटियर, 6 रसोईयां और 242 ग्रामीणों के बीच बांटा गया.
दिसोम मांझी की बड़ी कार्रवाई
पुलिस व प्रशासन को चुनौती देकर चार दिनों तक की बैठक
बैठक में मौजूद रहे 198 ग्राम प्रधान सहित 242 लोगों के बीच 2917 रुपये के हिसाब से बंटी जुर्माने की रकम, इसमें मृतक की पत्नी और मां भी शामिल
पुलिस ने मौत की वजह कुएं में डूबना बतायी थी
मां ने जतायी थी हत्या की आशंका, इसके बाद शुरू हुई थी मोड़े मांझी की बैठक
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