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सिमडेगा : विधायक एनोस एक्का को उम्रकैद 1.65 लाख का जुर्माना भी लगा
पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में आया कोर्ट का फैसला सिमडेगा : सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लसिया निवासी पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में कोलेबिरा से झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आजीवन कारावास की […]
पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में आया कोर्ट का फैसला
सिमडेगा : सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लसिया निवासी पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में कोलेबिरा से झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
उन पर एक लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि मृतक मनोज कुमार के परिजनों को दी जायेगी. अदालत ने मामले के एक अन्य आरोपी धनेश्वर बड़ाईक को भी आजीवन कारावास की सजा दी है. धनेश्वर पर 85 हजार का जुर्माना लगाया है. एसपीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को 30 जून को दोषी ठहराया था. कोर्ट का फैसला आते ही एनोस एक्का की विधानसभा की सदस्यता स्वत: समाप्त हो गयी है. विधानसभा सचिवालय इससे संबंधित अधिसूचना कुछ ही दिनों में जारी कर देगा. एनोस अब चुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे.
अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा : मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने एनोस एक्का को भादवि की धारा 302/120 बी में आजीवन कारावास की सजा दी और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. धारा 364/120 बी के तहत एनोस को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. इसके अतिरिक्त धारा 201/120 बी के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माने की सजा िमली है. इसके अलावा धारा 171/120 बी के तहत एक साल की सजा और 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी.
कोर्ट परिसर में मौजूद थे बड़ी संख्या में लोग
धनेश्वर बड़ाईक को भादवि की धारा 302/120 बी के तहत आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 364/120 बी के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201/120 बी के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 171/120 बी के तहत एक साल की सजा और 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी.
जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान झारखंड पाटी के समर्थकों सहित बड़ी संख्या में लोग कोर्ट परिसर में उपस्थित थे.
विधानसभा की सदस्यता गयी, अब नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
पारा शिक्षक मनोज के परिजन बोले
एनोस को फांसी की सजा दिलाने हाइकोर्ट जायेंगे
मृतक पारा शिक्षक मनोज कुमार के भाई अरविंद कुमार ने कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि वह इसका सम्मान करते हैं. पर एनोस एक्का को फांसी की सजा दिलाने के लिए वह हाइकोर्ट जायेंगे.
क्या था मामला
पारा शिक्षक मनोज कुमार ने विधायक एनोस एक्का पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. इसके बाद 26 नवंबर 2014 को मनोज कुमार अपने साथी पारा शिक्षक के साथ स्कूल में बैठे थे. इसी दौरान बाइक से दो हथियारबंद लोग वहां पहुंचे. दोनों मनोज कुमार को जबरन बाइक पर बैठा कर ले गये. बाद में उनका शव मिला था.
मनोज लसिया गांव के रहनेवाले थे. घटना के बाद मनोज कुमार के भाई ने कोलेबिरा थाने में एनोस एक्का व पीएलएफआइ के एरिया कमांडर बारूद गोप सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद तत्कालीन एसपी राजीव रंजन ने एनोस को उनके आवास से गिरफ्तार क र 27 नवंबर को जेल भेज दिया था.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, किसी भी मामले में जनप्रतिनिधियों को दो साल या उससे अधिक अवधि की सजा होने पर उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जायेगी. साथ ही सजा की अवधि समाप्त होने के छह साल बाद तक कोई चुनाव नहीं लड़ पायेंगे.
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