रांची : भगिनी की हत्या पर मामा को हुई उम्रकैद
Updated at : 27 Jun 2018 9:03 AM (IST)
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रांची : अपर न्यायायुक्त एसके पांडे की अदालत ने भगिनी के अपहरण, मारपीट के बाद दुष्कर्म व हत्या मामले में मामा रकीब अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला पिठोरिया थाना में […]
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रांची : अपर न्यायायुक्त एसके पांडे की अदालत ने भगिनी के अपहरण, मारपीट के बाद दुष्कर्म व हत्या मामले में मामा रकीब अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला पिठोरिया थाना में 15 दिसंबर 2012 को दर्ज हुआ था. युवती के पिता मोइन अंसारी ने अपनी बेटी के लापता होने व मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करायी थी़
गौरतलब है कि युवती ने मरने से पहले पुलिस काे बताया था कि गांव के युवक प्रवीण कुमार साहू से उसका प्रेम संबंध था़ 13 दिसंबर 2012 को उसके मामा रकीब अंसारी ने उसे और प्रवीण को अपने घर बुलाया और एक बोलेरो पर घुमाने ले जाने के बहाने लेकर निकले. काफी देर चलने के बाद सभी एक जंगल में पहुंचे. वहां बाइक पर दो युवक आये और बोलेरो को रुकवाया. बाइक पर आये दोनों युवक व बोलेरो के चालक ने प्रवीण को खींच कर निकाला और मारपीट करने लगे़ युवती ने जब प्रवीण के साथ मारपीट का विरोध किया, तो उसके साथ भी मारपीट की गयी.
इस दौरान उसके मामा रकीब अंसारी वहां से फरार हो गये. फिर प्रवीण को मरा हुआ समझ कर जंगल में ही छोड़ दिया. इसके बाद चालक व दोनों अज्ञात युवकों ने युवती के साथ मारपीट की और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद युवती को मरा हुआ समझ कर बोलेरो में डाल कर नामकुम के नलकारी पुल के नीचे फेंक दिया और फरार हो गये.
कुछ लोगों ने युवती को नलकारी पुल के नीचे पड़ा देखा, तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने युवती को रिम्स मेें भर्ती कराया. युवती के होश में आने के बाद पुलिस ने उसका बयान लिया. कुछ दिन के बाद इलाज के दौरान युवती की मौत हो गयी. पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर उसके मामा रकीब अंसारी को गिरफ्तार किया था.
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