रांची : भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर राज्यपाल ने भी दी अपनी सहमति
Updated at : 22 Jun 2018 6:02 AM (IST)
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रांची : राष्ट्रपति से स्वीकृति के बाद भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल से संबंधित फाइल राज्यपाल ने अपनी सहमति के बाद राज्य सरकार को भेज दी है. सरकार ने अगस्त 2017 में भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन विधेयक बिल 2017 विधानसभा से पारित किया था. इसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल एवं सड़क जैसे कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण […]
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रांची : राष्ट्रपति से स्वीकृति के बाद भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल से संबंधित फाइल राज्यपाल ने अपनी सहमति के बाद राज्य सरकार को भेज दी है. सरकार ने अगस्त 2017 में भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन विधेयक बिल 2017 विधानसभा से पारित किया था. इसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल एवं सड़क जैसे कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर सोशल इंपैक्ट एनालिसिस नहीं करने का प्रावधान किया गया था.
विधानसभा से पारित होने के बाद इसे सहमति के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था. पहली बार कृषि मंत्रालय द्वारा दर्ज करायी गयी आपत्ति के बाद इसे वापस भेजा गया था. सरकार ने कृषि मंत्रालय की आपत्ति से संबंधित बिंदुओं पर अपने जवाब के साथ फाइल फिर से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दी थी.
दूसरी बार, केंद्र सरकार की ओर यह पूछा गया था कि अधिनियम में किये जाने वाले इस संशोधन की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी. साथ ही इसे पिछली तिथि से लागू नहीं किया जा सकेगा. राज्य सरकार ने इन बिंदुओं पर जवाब देते हुए यह कहा था कि संशोधन के प्रभावों की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी.
साथ ही इसे अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा. सरकार की लिखित सहमति के बाद राष्ट्रपति ने विधेयक पर अपनी सहमति देते हुए फाइल राजभवन को भेज दी थी. राजभवन ने गुरुवार को सहमति के बाद फाइल राज्य सरकार को भेज दी. अब सरकार विधि विभाग के माध्यम से इस बिल की अधिसूचना जारी करेगी.
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