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लालू के करीबी RJD नेता भोला यादव हिरासत में, एक लाख का बांड भरा तब मिली रिहाई

रांची : अविभाजित बिहार के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी लालू प्रसाद यादव के करीबी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक भोला यादव को शुक्रवार को झारखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया. सीबीआइकोर्ट के विशेष जज शिवपाल सिंह ने भोला यादव को 21 मई को हाइकोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश […]

रांची : अविभाजित बिहार के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी लालू प्रसाद यादव के करीबी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक भोला यादव को शुक्रवार को झारखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया. सीबीआइकोर्ट के विशेष जज शिवपाल सिंह ने भोला यादव को 21 मई को हाइकोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया. मामले की जानकारी जेल अधीक्षक और बिहार विधानसभा अध्यक्ष को दे दी गयी है.

बिहार के बहादुरपुर के विधायक भोला यादव जैसे ही रांची स्‍थित सीबीआइकी विशेष अदालत में पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. राजद विधायक कोर्ट की अवमानना के एक मामले में कोर्ट में हाजिर हुए थे. हालांकि, कोर्ट ने बाद में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

इसे भी पढ़ें : चारा घोटाला : लालू प्रसाद यादव पर अब कल आएगा फैसला

इससे पहले, भोला यादव सीबीआइ की विशेष अदालत से अपने खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को रद्द करवाने के लिए विशेष जज शिवपाल सिंह की कोर्ट पहुंचे थे. उन्‍होंनेकोर्ट में दलील दी कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया.

ज्ञात हो कि चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआइकीविशेष अदालत के जज शिवपाल सिंह की अदालत ने भोला यादव के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. भोला यादव ने लालू प्रसाद यादव कोसजा सुनाये जाने के बाद कहा था कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बिहारके पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सजा सुनायी गयी है. इस संबंध में कोर्ट ने उन्‍हें स्‍पष्‍टीकरण देने के लिए कहा था.

Prabhat Khabar Digital Desk
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