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रांची : कर रहे हैं प्रचार, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन का डर भी है

Updated at : 09 Apr 2018 8:55 AM (IST)
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रांची : कर रहे हैं प्रचार, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन का डर भी है

रांची : नगर निकाय चुनाव को लेकर एक ओर प्रत्याशियों में प्रचार वाॅर चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर प्रत्याशियों को आचार संहिता उल्लंघन का भी डर सता रहा है. डरना वाजिब भी है, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है. प्रत्याशियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. इसके […]

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रांची : नगर निकाय चुनाव को लेकर एक ओर प्रत्याशियों में प्रचार वाॅर चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर प्रत्याशियों को आचार संहिता उल्लंघन का भी डर सता रहा है. डरना वाजिब भी है, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है.
प्रत्याशियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. इसके लिए प्रशासन की टीम हर क्षेत्र में खुद मॉनिटरिंग कर रही है. वीडियो कैमरे और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है. हालांकि, आचार संहिता के दायरे में रहकर ही प्रचार करें इसका प्रत्याशी खास ख्याल रख रहे हैं.
वहीं, उपायुक्त राय महिमापत रे भी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने एक टीम भी बनायी गयी है, जो पल-पल की सूचना उन तक पहुंचा रही है. टीम लगातार शहर में घूम-घूम कर प्रत्याशियों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं. इसके साथ वीडियोग्राफरों की टीम भी शामिल है. फिलहाल, राजधानी में आचार संहिता उल्लंघन के लगभग 22 से अधिक मामले दर्ज कराये जा चुके हैं. प्रशासन की टीम लगातार प्रत्याशियों पर आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई कर रही है.
प्रत्याशियों को आचार संहिता की जानकारी भी दी जा रही है
प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता के संबंध में लगातार जानकारियां दी जा रही हैं. सभी निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा भी प्रत्याशियों आचार संहिता में निहित प्रावधानों के बारे में बताया जा रहा है. प्रत्याशियों से कहा जा रहा है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें.
क्या है आचार संहिता
प्रत्याशी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर आदि में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते.
मतदान के लिए वाहन प्रबंध करना, रुपये और शराब बांटना या मतदाताओं को लुभाने के अन्य किसी भी तरह का लालच देना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा.
पाेस्टर, पर्ची और पंपलेट पर प्रेस का नाम व संख्या प्रिंट रहना अनिवार्य है.
मतदान के 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार की आमसभा, सार्वजनिक सभा का आयोजन बंद हो जाना चाहिए.
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