11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची नगर निकाय चुनाव: प्रचार वाहनों के आगे परमिट लगाना जरूरी

रांची : नगर निकाय में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को अपने प्रचार वाहनों के आगे परमिट की मूल कॉपी लगाना जरूरी है. इससे पहले प्रत्याशियों को अपने सभी प्रचार वाहनों का पूरा ब्योरा निर्वाची पदाधिकारी को देना है. राज्य निर्वाचन आयोग की चुनावी खर्च के अनुश्रवण संबंधी निर्देश के अनुसार वाहनों […]

रांची : नगर निकाय में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को अपने प्रचार वाहनों के आगे परमिट की मूल कॉपी लगाना जरूरी है. इससे पहले प्रत्याशियों को अपने सभी प्रचार वाहनों का पूरा ब्योरा निर्वाची पदाधिकारी को देना है.
राज्य निर्वाचन आयोग की चुनावी खर्च के अनुश्रवण संबंधी निर्देश के अनुसार वाहनों का पूरा ब्योरा मिलते ही निर्वाची पदाधिकारी को उसी दिन संबंधित प्रत्याशी को उसके वाहनों का परमिट जारी कर देना है. इस परमिट की मूल कॉपी प्रचार कार्य में लगे चारपहिया वाहनों के आगे प्रदर्शित की जानी है. स्कूटर, मोटरसाइकिल व मोपेड जैसे दोपहिया वाहनों के अलावा रिक्शा का भी परमिट जारी होना है.
ऐसे वाहनों के चुनावी प्रचार में इस्तेमाल के दौरान परमिट का होना जरूरी है, जिसे मांगे जाने पर दिखाना है. परमिट के बगैर यदि कोई वाहन किसी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार कार्य में लगा है, तो यह माना जायेगा कि यह अनधिकृत रूप से संबंधित प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहा है. ऐसे वाहन चुनाव प्रचार से हटा दिये जायेंगे तथा संबंधित प्रत्याशी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 17-1एच के तहत कार्रवाई होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें