योंगेद्र साव और निर्मला देवी की जमानत के आदेश पर विरोधाभासी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Dec 2017 9:24 AM
रांची/नयी दिल्ली : झारखंड हाईकोर्ट कीऑफिशियल वेबसाइट पर राज्य के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ एक मामले में दो विरोधाभासी जमानत आदेश डालने से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया.सुप्रीमकोर्ट ने गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफकार्रवाई और रिपोर्ट पर संतोष जताया. साथ ही इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 15 […]
रांची/नयी दिल्ली : झारखंड हाईकोर्ट कीऑफिशियल वेबसाइट पर राज्य के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ एक मामले में दो विरोधाभासी जमानत आदेश डालने से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया.सुप्रीमकोर्ट ने गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफकार्रवाई और रिपोर्ट पर संतोष जताया. साथ ही इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय कर दी.
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कथित भूमि अधिग्रहण से जुड़े हिंसा के एक मामले में हाईकोर्ट ने विरोधाभासी आदेश के तहत राज्य के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्रसाव को जमानत दे दी थी, जबकि उनकी पत्नी और कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को जमानत नहीं दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की रिपोर्ट और वेबसाइट पर विरोधाभासी आदेश डालने और फिर बाद में इसे हटाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ की गयी अनुशासनात्मक कार्रवाई से संतुष्ट है.
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