रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार का आरोपी मान लिया है. इस मामले में तीन और लोगों को दोषी करार दिया गया है. सभी को गुरुवार को दोपहरदो बजे के बाद सजा सुनायी जायेगी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि मधु कोड़ा को कल कोर्ट से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जायेगा या उन्हें पटियाला हाऊस कोर्ट से ही बेल मिल जायेगी.
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कोड़ा को अदालत ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) के साथ धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कथित अपराधों का संज्ञान लिया था. इस मामले में 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. यदि कोर्ट कोड़ा को 3 साल से अधिक की सजा सुनाता है, तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर कोर्ट से ही जेल भेज दिया जायेगा.
दूसरी तरफ, यदि कोर्ट ने कोड़ा को 3 साल से कम की सजा सुनायी, तो उन्हें पटियाला हाऊस कोर्ट से ही बेल मिल जायेगी और वह अपने घर जा सकेंगे. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड से ही जुड़े कोयला आवंटन घोटाला के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने पिछले साल झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) के निदेशक आरसी रूंगटा तथा आरएस रूंगटा को चार-चार साल की कैद की सजा सुनायी थी. रूंगटा बंधुओं को सजा सुनाने के साथ-साथ अदालत ने मामले में दोषी जेआईपीएल पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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ऐसे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को 3 साल से कम की सजा मिलेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है. माना जा रहा है कि गुरुवार को दोपहर दो बजे के बाद जब सीबीआई की विशेष अदालत पटियाला हाऊस कोर्ट में सजा तय करने के लिए बैठेगी, तो मधु कोड़ा के वकीलअपने मुवक्किल को कम से कम सजा देने की अपील करेंगे. दूसरी तरफ, कोयला घोटाला मामले को इस जगह तक लाने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)के वकील कोड़ा को अधिकतम सजा देने की मांग करेंगे.सीबीआई की दलील होगी कि सत्ता में बैठकर भ्रष्ट आचरण करने वालों के साथ नरमी बरती गयी, तो भ्रष्टाचार से लड़ना कठिन हो जायेगा.