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झारखंड कैबिनेट: नगरपालिका अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी, अब दलीय आधार पर होगा मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव

रांची : झारखंड सरकार ने स्थानीय निकायों के प्रमुखों जैसे मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर प्रत्यक्ष रूप से कराने का फैसला लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दे दी गयी. कैबिनेट ने नगरपालिका अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. कैबिनेट ने […]

रांची : झारखंड सरकार ने स्थानीय निकायों के प्रमुखों जैसे मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर प्रत्यक्ष रूप से कराने का फैसला लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दे दी गयी. कैबिनेट ने नगरपालिका अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. कैबिनेट ने किसी भी व्यक्ति को निकाय के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ने की अनुमति देने का भी फैसला किया है. पहले कोई व्यक्ति केवल उसी वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ सकता था, जिस वार्ड का वह मतदाता होता था.

पार्षदों ने इस नियम को लेकर सरकार को पत्र लिखा था. इसमें कहा था कि मतदाता सूची में नाम होने पर कोई व्यक्ति विधायक या सांसद का चुनाव किसी भी क्षेत्र से लड़ सकता है. इस कारण पार्षदों को भी इसकी आजादी मिलनी चाहिए. पार्षदों की ओर से अनुरोध किये जाने पर सरकार ने इस पर काफी मंथन किया और विचार-विमर्श के बाद नियमों में संशोधन करने का फैसला किया. निकाय की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर किसी को भी किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ने की अनुमति देने का फैसला किया है. कैबिनेट की अनुमति के बाद अब संशोधन विधेयक को विधानसभा के समक्ष पेश किया जायेगा.

रांची-दुमका हवाई सेवा के लिए मिनिमम गारंटी : कैबिनेट ने रांची-दुमका हवाई सेवा के लिए मिनिमम गारंटी देने का फैसला किया है. रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत रांची-दुमका हवाई सेवा शुरू करनेवालों को एक निर्धारित सीमा तक सीटें खाली रहने पर सरकार की ओर से भुगतान किया जायेगा. 20 या उससे अधिक सीट से कम क्षमता वाले हवाई जहाज में अगर पांच सीटें खाली रहती हैं, तो उनका किराया राज्य सरकार देगी.
तीन हजार वर्गमीटर से अधिक जमीन पर बने भवनों में 20 फीसदी घर गरीबों को
कैबिनेट ने ग्रुप हाउसिंग से संबंधित नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके तहत तीन हजार वर्गमीटर से अधिक भूखंड पर भवन निर्माण में कम आय व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भवन में 20 प्रतिशत इकाइयों के निर्माण की बाध्यता तय की गयी है.
निकाय क्षेत्र में लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था
कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन नियमावली 2017 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके तहत स्थानीय निकाय क्षेत्र में आम लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी. सुनियोजित तरीके से वाहनों की पार्किंग करायी जायेगी. साथ ही इससे शुल्क की वसूली होगी, जिससे नगर पालिका का राजस्व बढ़ेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
  • हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में परियोजना उच्च विद्यालय के शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों की तरह नियमित वेतनमान
  • जल कर को एक समान करने के उद्देश्य से जल संरक्षण एवं पेयजल प्राधिकार के गठन को मंजूरी
  • बंदोबस्त कार्यालय में मोहरिर्र, प्रारूपक, मुंसिम सेवा संवर्ग नियुक्ति नियमावली मंजूर
  • जीएसटी लागू होने के बाद नन वैटेबुल आइटम के लिए वैट जारी रखने से संबंधित अध्यादेश पर घटनोत्तर स्वीकृति
  • झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार में स्वतंत्र निदेशक के रूप में समाजसेवी जन प्रतिनिधियों और विधि विशेषज्ञों को भी मनोनीत किया जा सकेगा
  • दुमका, हजारीबाग व पलामू की 100-100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रति कॉलेज 187 पद स्वीकृत
Prabhat Khabar Digital Desk
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