रजरप्पा.राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन रजरप्पा क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव रमेश विश्वकर्मा ने सीएमडी को पत्र दिया है. पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा रिट याचिका संख्या डब्ल्यू पीएल नंबर 4377 वर्ष 2009 में दिनांक 02/ 25 अगस्त 2010 को पारित आदेश व श्रमायुक्त सह निबंधक श्रमिक संघ झारखंड रांची के ज्ञापांक के तहत राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ आरसीएमएस के चंद्रशेखर दुबे गुट द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों को मान्यता दी गयी है. जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता के सीजीएम एसपी दता मजूमदार द्वारा भी सभी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष सह प्रबंधक को लिखित पत्र देकर आदेश पालन करने को कहा गया है. जिसमें श्रमायुक्त सह निबंधक श्रमिक संघ झारखंड रांची के निबंधन संख्या 491 के तहत राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के नाम से सिर्फ एक यूनियन निबंधित है व निबंधक कार्यालय के फॉर्म बी में भी दुबे वाला गठित समिति का विवरण दर्ज है. ऐसे में दुबे वाला गठित समिति ही विधि मान्य है. इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा कंपनी क्षेत्र व शाखा स्तर के सभी समितियों की बैठक में श्री दुबे वाला गठित समिति के पदाधिकारियों के अलावा आरसीएमएस राजेंद्र गुट के जिसके नाम से यूनियन पंजीकृत नहीं है. वैसे प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर बैठक की कार्रवाई में शामिल कराना अनुचित व गैर कानूनी है. इस पर रोक लगा कर सारी सुविधाओं को वापस लेने की मांग की है.
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राकोमयू के सचिव ने सीएमडी को दिया पत्र
रजरप्पा.राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन रजरप्पा क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव रमेश विश्वकर्मा ने सीएमडी को पत्र दिया है. पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा रिट याचिका संख्या डब्ल्यू पीएल नंबर 4377 वर्ष 2009 में दिनांक 02/ 25 अगस्त 2010 को पारित आदेश व श्रमायुक्त सह निबंधक श्रमिक संघ झारखंड रांची के ज्ञापांक […]
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