रामगढ़. छावनी परिषद चुनाव में मतदाताओं को पहचान पत्र लेकर बूथ पर जाना होगा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन पहचान पत्रों को मान्यता दी गयी है, उनमें से किसी एक पहचान पत्र को मांगे जाने पर चुनाव संपन्न कराने वाले कर्मियों को दिखाना होगा. मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्रीय कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र समेत अन्य पहचान पत्रों में एक को दिखाने पर ही मतदान की अनुमति दी जायेगी.
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पहचान पत्र के साथ बूथ पर जायें मतदाता
रामगढ़. छावनी परिषद चुनाव में मतदाताओं को पहचान पत्र लेकर बूथ पर जाना होगा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन पहचान पत्रों को मान्यता दी गयी है, उनमें से किसी एक पहचान पत्र को मांगे जाने पर चुनाव संपन्न कराने वाले कर्मियों को दिखाना होगा. मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, […]
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