हत्या के आरोपी राज कृष्ण नंद को आजीवन कारावास

रामगढ़ : गोला थाना कांड संख्या 36/13 में सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे द्वितीय के न्यायालय द्वारा छोटे भाई की हत्या के मामले में बड़े भाई के आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. घटना के दोषी गोला निवासी राज कृष्ण नंद करहर को छोटे भाई माधव नंद करहर की हत्या का दोषी करार देते हुए […]
रामगढ़ : गोला थाना कांड संख्या 36/13 में सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे द्वितीय के न्यायालय द्वारा छोटे भाई की हत्या के मामले में बड़े भाई के आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. घटना के दोषी गोला निवासी राज कृष्ण नंद करहर को छोटे भाई माधव नंद करहर की हत्या का दोषी करार देते हुए न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी. घटना गोला थाना के ग्राम डुंडीगाछी की है.
घटना के संबंध में मृतक की पत्नी गंगा देवी द्वारा गोला थाना में आवेदन देकर बताया गया था कि हमारे पति व उनके बड़े भाई दोनों अलग-अलग रहते है तथा मेरे पति द्वारा मेरी सास फूल कुंवर देवी को साथ में रख कर उनकी सेवा करते थे. इस क्रम में मेरी सास द्वारा मेरे पति के नाम पर 33 डिसमिल जमीन निबंधन की गयी. इस बात को लेकर मेरे ज्येष्ठ राज कृष्ण नंद करहर क्रोधित थे.
दिनांक पांच जून 2013 को करीब पांच बजे सुबह मेरे पति अपने बैल को पुआल देने के लिए घर के सामने के मचान से पुआल ले रहे थे. इस क्रम में मेरे ज्येष्ठ राज कृष्ण नंद करहर व उनके दोनों बेटे अर्जुन कुमार व मुकेश कुमार तीनों मिल कर मेरे पति को लात-मुक्के से पिटाई करने लगे. मेरे द्वारा बीच बचाव का प्रयास किया गया. लेकिन इन लोगों द्वारा मेरे पति के सीने में चढ़ कर पिटाई की गयी.
जिससे घटनास्थल पर मेरे पति की मौत हो गयी. न्यायालय द्वारा गवाहों को सुनने तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के साथ साथ लोक अभियोजक आरबी राय द्वारा प्रस्तुत किये गये दलीलों के आधार पर सजा सुनायी गयी.
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