हत्या मामले में 12 को उम्रकैद की सजा

Updated at : 17 Jul 2015 7:22 AM (IST)
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हत्या मामले में 12 को उम्रकैद की सजा

फरक्का : हत्या के मामले में जंगीपुर की एक अदालत ने कुल 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. वहीं इसी मामले में दोषी करार हुए दो लोगों की मौत हो जाने के कारण उन्हें अदालत द्वारा सजा मुक्त करने का फैसला सुनाया है. अदालत सूत्रों व सरकारी वकील अफजल हुसैन के अनुसार, […]

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फरक्का : हत्या के मामले में जंगीपुर की एक अदालत ने कुल 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. वहीं इसी मामले में दोषी करार हुए दो लोगों की मौत हो जाने के कारण उन्हें अदालत द्वारा सजा मुक्त करने का फैसला सुनाया है.
अदालत सूत्रों व सरकारी वकील अफजल हुसैन के अनुसार, 11 मार्च 2002 को सूती थाना क्षेत्र के लोचिया गांव निवासी लालचन मंडल के घर पर गांव के ही कुल 17 लोगों ने बम व धारदार हथियार से हमला किया था. आपसी रंजिश में किये गये इस हमले में परिवार की एक महिला सदस्य बुरी तरह से घायल हो गयी थी. वहीं इस घटना के दौरान लालचन मंडल घर से बाहर भाग कर खेत में छुप गया था. जहां से खोज कर गांव के कुल 14 लोगों ने पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी थी.
उपरोक्त मामले को लेकर मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान के दौरान कुल 14 लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था. जहां से जमानत पर सभी रिहा हुए थे. इसी मामले में जंगीपुर फास्ट ट्रैक के द्वितीय अदालत के न्यायाधीश सोमेश प्रसाद ने उभय पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत किये गये दलील व साक्ष्य को आधार मानते हुए कुल 14 लोगों को दोषी करार दिया है.
जिसमें दो लोग पलटु दास व नारायण दास की मौत हो जाने के कारण उन्हें सजा मुक्त कर दिया है. वहीं बाकी बचे 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनायी है.
किस-किस को मिली सजा
उपरोक्त हत्या मामले में शामिल अभियुक्त संतोष साहा, निताई साहा, सुभाष साहा, परेश साहा, उज्ज्वल साहा, लक्ष्मण साहा, विशु साहा, अरनव मंडल, बिनू मंडल, मुर्गी मंडल, राज मंडल तथा जोसन मंडल को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है.
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