ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत 25 वाहन चालकों की गयी जांच

Updated at : 22 Apr 2025 5:51 PM (IST)
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ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत 25 वाहन चालकों की गयी जांच

पाकुड़िया. सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने व ड्रिंक एंड ड्राइव पर रोक लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को पाकुड़िया थाने के सामने एएसआइ पप्पू चौधरी के नेतृत्व में दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की जांच की गयी.

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पाकुड़िया. सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने व ड्रिंक एंड ड्राइव पर रोक लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को पाकुड़िया थाने के सामने एएसआइ पप्पू चौधरी के नेतृत्व में दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की जांच की गयी. इस दौरान कुल 25 दो एवं चारपहिया वाहनों को रोककर ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत जांच की गयी. उन्होंने सभी वाहन चालकों से वाहन चलाते समय रोड सेफ्टी के सभी नियमों का अनुपालन करने को कहा. बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है. ऐसा करना न केवल ड्राइवर या राइडर के लिए, बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा हो सकता है. उन्होंने बताया कि अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं. अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये तक चालान या 6 महीने तक की जेल हो सकती है.

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