पेसा एक्ट व पांचवीं अनुसूची राज्य सरकार करे लागू

Updated at : 18 Jul 2018 7:58 AM (IST)
विज्ञापन
पेसा एक्ट व पांचवीं अनुसूची राज्य सरकार करे लागू

प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी अग्निवेश ने रखी मांग पाकुड़ : स्वामी अग्निवेश मंगलवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे होटल मुस्कान पैलेस में प्रेस को संबोधित किया. प्रेस को संबोधित करने के दौरान सब कुछ सामान्य था. हमले की आहट तक किसी को नहीं लगी. प्रेसवार्ता के दौरान वे आराम से संवाददाताओं के साथ बात […]

विज्ञापन

प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी अग्निवेश ने रखी मांग

पाकुड़ : स्वामी अग्निवेश मंगलवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे होटल मुस्कान पैलेस में प्रेस को संबोधित किया. प्रेस को संबोधित करने के दौरान सब कुछ सामान्य था. हमले की आहट तक किसी को नहीं लगी. प्रेसवार्ता के दौरान वे आराम से संवाददाताओं के साथ बात करते रहे. इस दौरान स्वामी ने कहा कि पी पेसा एक्ट आदिवासियों के अधिकारों के लिए 1996 में बनाया गया है. इस एक्ट के तहत यह प्रावधान है कि शिड्यूल ट्राइब एरिया में नगर परिषद, जिला परिषद या पंचायत स्तर पर कोई चुनाव नहीं होगा. इस इलाके का शासन स्थानीय स्वशासन के तहत ग्रामसभा चलायेगी. उन्होंने कहा कि जिलास्तर पर स्वायत जिला परिषद होगी.

इसी के अधिन सारे अधिकारी होंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड में 13 जिले व दो जिले आधे रूप से इस एक्ट के तहत आते हैं. जिनका शासन ग्राम सभा के तहत किया जायेगा, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाया है. उन्होंने राज्य में पी पेशा एक्ट लागू करते हुए दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता बीडी शर्मा के नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि ना लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्रामसभा, हमारा गांव हमारा राज के तहत पी पेसा कानून व पांचवीं सूची को लागू करने की मांग की. उन्होंने पत्थलगढ़ी पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मैं पत्थलगढ़ी अभियान का समर्थन करता हूं, लेकिन जहां तक उससे जुड़े विवादों का सवाल है तो उस पर मैं सीबीआइ जांच की मांग करता हूं. उन्होंने बताया कि पत्थलगढ़ी कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है. अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत आवाज उठाना कहीं से भी गलत नहीं है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola