लोहरदगा में बिजली विवादों के निपटारे को लेकर 29 नवंबर को विशेष लोक अदालत

लोहरदगा में बिजली विवादों के निपटारे को लेकर 29 नवंबर को विशेष लोक अदालत
लोहरदगा़ झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार आगामी 29 नवंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर लोहरदगा में बिजली से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इसके सफल आयोजन को लेकर शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) लोहरदगा राजकमल मिश्रा की अध्यक्षता में पीडीजे कार्यालय कक्ष में बैठक हुई. बैठक में एडीजे प्रथम सह स्पेशल कोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट श्री स्वयंभू, डालसा सचिव राजेश कुमार और बिजली विभाग के असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अज्जू कच्छप उपस्थित थे. बैठक में पीडीजे ने निर्देश दिया कि बिजली से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर तेजी से किया जाये. उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना और विवादों का आपसी सहमति से समाधान करना है, ताकि मुकदमों का बोझ कम हो और आमजन को राहत मिल सके. डालसा सचिव राजेश कुमार ने बताया कि इस लोक अदालत में उपभोक्ताओं और बिजली विभाग के बीच सुलह-समझौते और स्वैच्छिक निपटारे पर जोर दिया जायेगा. इससे दोनों पक्ष बिना लंबी मुकदमेबाजी के निष्पक्ष समाधान तक पहुंच सकेंगे. उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिजली से संबंधित कुल 215 मामले लंबित हैं. इच्छुक पक्षकार किसी भी कार्य दिवस में डालसा कार्यालय से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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