लोहरदगा : 30 नवंबर को लोहरदगा विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के मतदाता वोट के समय मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में अन्य दस्तावेजों के सहारे मतदान कर सकते हैं. इसकी जानकारी उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने दी.
उन्होंने कहा कि वैसे मतदाता जिनका मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वे पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राज्य केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद विधायक एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं.