19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माना

लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने हत्या एवं साक्ष्य छिपाने का आरोपी निर्मल सिंह को हत्या का आरोपी पाया है. अदालत ने मामले का विचारण के उपरांत निर्मल सिंह को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाया तथा आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये की जुर्माना और […]

लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने हत्या एवं साक्ष्य छिपाने का आरोपी निर्मल सिंह को हत्या का आरोपी पाया है. अदालत ने मामले का विचारण के उपरांत निर्मल सिंह को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाया तथा आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये की जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है.
लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी के अनुसार सत्रवाद संख्या 170/14 के तहत छीपादोहर निवासी निर्मल सिंह की शादी वर्ष2007 में पावर्ती देवी के साथ हुई थी. दहेज की मांग को लेकर वह उसे प्रताड़ित करता था, तीन मई 2014 को उसकी मृत्यु हो गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें