विस्फोटक सप्लाई मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

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विस्फोटक सप्लाई मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्रा की अदालत ने सुनायी सजा

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्रा की अदालत ने सुनायी सजा कोडरमा. अवैध रूप से विस्फोटक रखने व ले जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने दो आरोपियों 25 वर्षीय नवीन कुमार (पिता नीलकंठ मेहता, निवासी महेशपुर, डोमचांच) व 24 वर्षीय संदीप मेहता (पिता स्व प्रकाश मेहता, निवासी जेरूवाडीह, डोमचांच) को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने यह सजा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपियों को दोषी पाते हुए सुनाई. साथ ही तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार, मामला वर्ष 2020 का है. इसे लेकर नवलशाही थाना में मामला दर्ज कराया गया था. तत्कालीन नवलशाही थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि एक जुलाई 2020 को मसमोहना काली मंदिर के पास सड़क पर दो पहिया वाहनों की जांच की जा रही थी. इस दौरान एक बाइक पर दो लड़के एक बोरा लेकर आ रहे थे, जिन्हें रुकने का संकेत दिया गया, तो वे भागने लगे. इन्हें जवानों की मदद से पकड़ा गया. बोरा को जब खोल कर देखा गया, तो उसमें 400 पीस पावर जेल बरामद हुआ. पूछने पर बताया कि ये विस्फोटक वे लोग जयनगर ले जा रहे थे. बाद में अदालत में मामला आने पर अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया. इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया. कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया.

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