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दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र दोषी करार

Updated at : 14 Feb 2025 7:44 PM (IST)
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दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र दोषी करार

डीजे द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए हत्याकांड के आरोपी ससुर करमा निवासी सुरेश यादव और पति सुमन कुमार को दोषी करार दिया है़

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कोडरमा बाजार. एडीजे द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए हत्याकांड के आरोपी ससुर करमा निवासी सुरेश यादव और पति सुमन कुमार को दोषी करार दिया है़ सजा के बिंदु पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी़ जानकारी के अनुसार तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पूतो करमा निवासी विनोद यादव की विवाहिता पुत्री अंजली कुमारी की मौत करमा स्थित उसके ससुराल में 27 जुलाई 2023 को हुई थी़ घटना को लेकर विवाहिता के पिता ने मृतका के ससुर और पति पर दहेज की मांग को लेकर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तिलैया थाना कांड संख्या 182/23 दर्ज कराया था़

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