बाल श्रम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें: उपायुक्त कोडरमा. उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में बाल श्रमिक उन्मूलन के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने होटल, गैरेज, दुकान एवं प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण कर कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त कराने का निर्देश दिया. बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य कराने पर बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा-14 (1) के तहत दंड का प्रावधान है. प्रावधान के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बाल श्रम से विमुक्त होने वाले बच्चे-बच्चियों का पुनर्वास अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह पुनः इस दलदल में न फंस जाये. इस वजह से सरकार द्वारा इनके लिए पुनर्वास का प्रावधान किया गया है. सर्वप्रथम विमुक्त बच्चों का नामांकन आवासीय विद्यालय में किया जाना है, साथ ही उनके परिवार को आवास, पेंशन एवं मनरेगा आदि सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाना है.
शिक्षकों ने उपायुक्त से की मुलाकात
कोडरमा. नये उपायुक्त ऋतुराज के प्रभार ग्रहण करने के बाद जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर सुदीप सहाय, अश्विनी तिवारी, मनोज चौरसिया, उमेश सिन्हा एवं राजेश्वर पांडेय ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी. उपायुक्त ऋतुराज ने टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमलोग पहले भी एक टीम में रह कर कार्य कर चुके हैं, आगे भी हमें और भी उत्साह के साथ कार्य करने हैं. शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान सभी संघों के साथ मिल बैठ कर किया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है