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बाल मजदूरी व बाल विवाह एक दंडनीय अपराध

Updated at : 02 Feb 2025 8:59 PM (IST)
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बाल मजदूरी व बाल विवाह एक दंडनीय अपराध

थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक के स्थित जगुआर कार सर्विस सेंटर के समीप वहां के संचालक व कर्मियों ने दो युवकों को ट्रक से बांधकर पिटाई की.

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सतगावां. प्रखंड मुख्यालय सभागार में रविवार को विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया. मौके पर मुख्य अतिथि मिथिलेश कुमार मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाल मजदूरी व बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है. अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे, ताकि वे अपना भविष्य उज्ज्वल कर सके. उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र में बेरोजगारी अहिंसा का मुख्य कारण अशिक्षा है. लोग छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई-झगड़ा कर केस मुकदमा में फंस जाते हैं. कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करें. कोई गलत कदम न उठाएं, ताकि आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना नहीं पड़े. वहीं बीडीओ ओमप्रकाश बड़ाइक ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए जेएसएलपीएस के तहत कई योजनाएं चला रही है. सीओ केशव प्रसाद चौधरी ने कहा कि जमीन विवाद हो तो आपस में मिलकर उसे निबटने का प्रयास करें. कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़े. शिविर में आयुष्मान भारत के तीन कार्ड, अबुआ स्वास्थ्य के तीन , चार कृषि किट व 23 जेएसएलपीएस समूह की महिलाओं को 23 लाख रुपये का चेक दिया गया. इस अवसर पर मोहम्मद रिजवी हसन, विकास कुमार, सुरेश प्रसाद यादव, कमलेश प्रसाद यादव, जेएसएलपीएस के बीएमपी सुधीर कुमार, सालेहा खातून, सुरेंद्र कुमार, राजेश पासवान, इकबाल अंसारी, उत्तम कुमार, उज्ज्वल कुमार, सुमेश पांडेय आदि मौजूद थे.

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