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डकैती कांड में छह को 10-10 साल की सजा

Updated at : 08 Feb 2019 2:27 AM (IST)
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डकैती कांड में छह को 10-10 साल की सजा

कोडरमा बाजार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय (एडीजे द्वितीय) संजय कुमार सिंह की अदालत ने डकैती कांड के छह अभियुक्तों क्रमश: उमेश मेहता, रंजीत गोस्वामी, रोहित मेहता, विकास मेहता, पवन मेहता और रोहित स्वर्णकार को दस -दस साल की सजा तथा 10-10 हजार की आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि अदा […]

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कोडरमा बाजार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय (एडीजे द्वितीय) संजय कुमार सिंह की अदालत ने डकैती कांड के छह अभियुक्तों क्रमश: उमेश मेहता, रंजीत गोस्वामी, रोहित मेहता, विकास मेहता, पवन मेहता और रोहित स्वर्णकार को दस -दस साल की सजा तथा 10-10 हजार की आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है.

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. बताते चले कि कोडरमा थाना कांड संख्या 195/17 में उक्त अभियुक्तों पर कोडरमा घाटी में वाहनों को रोक कर डकैती की घटना का अंजाम देने का आरोप था.
मामले को लेकर वाहन चालक के द्वारा कोडरमा थाना में कांड संख्या 195/17 दर्ज कराया गया था. इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों को चिह्नित कर गिरफ्तार किया था, सीजेएम की अदालत ने सत्र विचारण रखने के कारण मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय में दौरा सुपुर्द कर दिया.
उक्त अदालत में उपरोक्त वाद का सत्र वाद संख्या 39/18 पड़ा और मामले का त्वरित विचारण प्रारंभ किया गया. न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात सभी 6 अभियुक्तों को भादवि की धारा 395 के अंतर्गत दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई की. तिथि निर्धारित करते हुए गुरुवार को उक्त सजा सुनाई गयी. मामले में अभियोजन की ओर से पीपी दिनेश चंद्रा थे.
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