झुमरीतिलैया : दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड निवासी 27 वर्षीय आरती कुमारी (पति- सतीश राय) ने मामला दर्ज कराया है. थाना कांड संख्या 129/18 में आरती ने प्रताड़ित करने का आरोप अपने पति धीरज राय (पिता- स्व सुधाकर राय), चाचा ससुर प्रभाकर राय, अरुण राय, वरुण राय (सभी के पिता- स्व विशुनदेव राय), चाची सास अनिता राय, नंदा राय, गुड़िया राय, देव नीरज राय (पिता- स्व सुधाकर राय), चंदन राय (पिता- प्रभाकर राय), सास किरण देवी, देवरानी बबली राय सभी निवासी सब्जी मार्केट स्टेशन रोड, जिला साहेबगंज पर लगाया है.
आवेदन में कहा गया है कि उसकी शादी 26 नवंबर 2014 को शहर के शिव वाटिका में हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. शादी के समय उनके पिता ने बतौर विवाह खर्च 15 लाख रुपये के साथ, 3.5 लाख के गहने व 4.5 लाख का अन्य सामान दिये थे. शादी के तुरंत बाद पति व अन्य ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के रूप में स्वीफ्ट डिजायर कार व सोने की चेन की मांग करने लगे. कुछ दिन बाद पति यह कहने लगा कि तुमसे रिश्ता होने के बाद मेरे पिता की मौत हो गयी.
इसके लिए भी जिम्मेवार बता कर मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा. आरती का आरोप है कि शादी के पहले ससुराल वालों ने बताया था कि लड़का सीए है, पर वह सीए नहीं है. शादी के कुछ दिन बाद पति अपने साथ कोलकाता में रखने ले गया, पर वहां मुझे फ्लैट में बंद कर रखा जाता है. खाने-पीने तक नहीं दिया जाता. कुछ माह बाद जब पति मुझे मायके पहुंचाने आ रहे थे, तो ट्रेन से फेंकने की कोशिश की. इस बीच सास को कैंसर हो गया तो पति ने मेरे पिता से पांच लाख रुपये मांग कर लाने को कहा.
पिता ने दो बार में पांच लाख रुपये दिये. कुछ दिन तक ठीक रहा, फिर सभी लोग परेशान करने लगे. समझाने पर पति मुझे हैदराबाद ले गया, पर वहां भी प्रताड़ना जारी रही. एक बार फिर मायके लाकर छोड़ दिया और कहा कि पिता को बोलो 10 लाख रुपये देंगे, साहेबगंज में पेट्रोल पंप खोलना है. लंबे समय तक ससुराल से मेरे पास कोई आया नहीं. बीच-बीच में पति से मोबाइल पर बातचीत हो रही थी. अचानक पति ने बातचीत बंद की. ईमेल से एक तय तारीख को आने की बात कही. फिर एक दिन छह मई को ससुराल से पति व अन्य लोग आये व कहने लगे की धीरज की दूसरी कर देंगे.