प्रदीप हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास

Updated at : 08 Feb 2018 4:29 AM (IST)
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प्रदीप हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास

पांच अप्रैल 2017 को मामला दर्ज हुआ था कोडरमा बाजार : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने डोमचांच के बहुचर्चित प्रदीप साव हत्याकांड के मामले त्वरित न्याय करते हुए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सभी अभियुक्त (विकास कुमार यादव, सुभाष साव, चंदन […]

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पांच अप्रैल 2017 को मामला दर्ज हुआ था
कोडरमा बाजार : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने डोमचांच के बहुचर्चित प्रदीप साव हत्याकांड के मामले त्वरित न्याय करते हुए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सभी अभियुक्त (विकास कुमार यादव, सुभाष साव, चंदन कुमार यादव, अनील यादव उर्फ अनिल कुमार यादव) डोमचांच थाना अंतर्गत मधुबन के निवासी है.
उल्लेखनीय है कि मधुबन निवासी ट्रैक्टर ड्राइवर प्रदीप साव से उपरोक्त अभियुक्तों ने रंगदारी की मांग करते हुए मारपीट की थी. बाद में उक्त व्यक्ति की इलाज के क्रम में मौत हो गयी. मृतक की पत्नी रिंकी देवी ने इस घटना को लेकर डोमचांच थाना पांच अप्रैल 2017 को मामला दर्ज कराया था. 30 जून को धारा 302/34 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आठ नवंबर 2017 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठित किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से इस कांड में कुल 20 गवाहों का परीक्षण कराया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण व मो अनवर हुसैन तथा बचाव पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा ने अपनी अपनी दलीलें पेश की
.
न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिये गये बयान व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस कांड के आरोपी उपरोक्त चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर, तीन महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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