47 निजी अस्पतालों पर लगा जुर्माना

कोडरमा: क्लिनिकल एस्टीबलेसमेंट एक्ट के तहत निबंधन कराने के बाद इसका रिन्युल नहीं कराने व अन्य नियमों का पालन नहीं करनेवाले निजी अस्पतालों, अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों पर कार्रवाई शुरू हो गयी है. जिले के 47 वैसे निजी अस्पतालों व क्लिनिकों को नोटिस जारी किया गया है, जिनका निबंधन फेल हो चुका है. यही नहीं जिला रेगुलिरिटी […]
यही नहीं जिला रेगुलिरिटी आॅथरिटी की गत दिन हुई बैठक के निर्णय अनुसार इन अस्पतालों पर 45-45 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इस संबंध में सिविल सर्जन द्वारा गुरुवार को विभिन्न अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया. जारी नोटिस में पैसा जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. इसके बाद एक्ट के तहत निहित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होगी.
जानकारी के अनुसार झुमरीतिलैया के दो निजी क्लिनिकों एक में बच्चा गायब होने के कथित आरोप व दूसरे अस्पताल में डायलिसिस के दौरान मरीज की मौत के मामले के बाद उठ रहे सवालों को देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ाया है. इसको लेकर पूर्व में भी डीसी संजीव कुमार बेसरा के स्तर से कई निर्देश जारी किये जाते रहे है.
इसके बावजूद कुछ निजी अस्पतालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही थी. ऐसे में इन दो घटनाओं के बाद डीसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए गत 14 अगस्त को रेगुलिरिटी आॅथरिटी की बैठक कर बिना रिन्युल चल रहे अस्पतालों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था. बैठक में मौजूद आइएमए की अध्यक्ष डाॅ उर्मिला चौधरी, डाॅ रमण कुमार ने इस कार्रवाई का विरोध जताते हुए राहत देने की मांग की थी. लेकिन डीसी ने एक्ट के तहत कार्रवाई की बात करते हुए निर्देश जारी किया था. अब इस निर्देश का पालन करते हुए सीएस ने गुरुवार को ऐसे अस्पतालों पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस निर्गत कर दिया है.
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