हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया
Author Deepesh kumar
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सुनायी सजा
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: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सुनायी सजा
: जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी प्रतिनिधि कोडरम. हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने मंगलवार को 65 वर्षीय हीरालाल यादव (पिता स्व धनी महतो, ग्राम बेला, थाना मरकचो, जिला कोडरमा निवासी) को 302 आइपीसी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने 201, आइपीसी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए पांच साल कारावास एवं पांच हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. जुर्माना की राशि पीड़ित को दी जायेगी. ज्ञात हो कि मामला वर्ष 2022 का है. इसे लेकर मरकचो थाना में मामला दर्ज कराया गया था. आवेदन में मृतक सोनू यादव (25) के पिता बुधन यादव ने कहा था कि 18 मार्च को फोन आया कि हीरालाल यादव अपने गांव में मिलने के लिए बुला रहे हैं. इस पर सोनू बाइक से बेला गांव चला गया. इसके दूसरे दिन ग्रामीणों ने फोन कर बताया कि बेला रेलवे ट्रैक पर सोनू का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है. उसके सिर और कान में धारदार हथियार से वार किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि हीरालाल यादव एवं उनके परिजनों ने मेरे बेटे सोनू यादव की तलवार से मारकर हत्या कर दी और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेश कुमार ने दलीलें पेश की़प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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