कोडरमा : हत्या के आरोपी सास-ससुर को 10 वर्ष सश्रम कारावास

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खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में कोर्ट ने सुना दिया फैसला.

बचाव पक्ष से अधिवक्ता दीपक गुप्ता और अनवर हुसैन ने दलीलें पेश की़ न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व अभिलेख पर साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए उक्त सजा सुनायी.

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कोडरमा बाजार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने दहेज के लिए विवाहित महिला की हत्या किये जाने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मदनगुंडी चंदवारा निवासी सास फुलवा देवी और ससुर मथुरा पासवान को धारा 304 बी आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही धारा 498ए में दोषी पाते हुए दोनों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी़ उल्लेखनीय है कि मृतका सरिता देवी के पिता सरिया गिरिडीह निवासी शंकर पासवान ने अपनी पुत्री की हत्या का आरोप लगाते हुए चंदवारा थाना में कांड संख्या 124/14 के तहत मामला दर्ज कराया था.

दर्ज मामले में मृतका के पति रंजीत पासवान, सास फुलवा देवी और ससुर मथुरा पासवान पर दहेज के रूप में एक लाख रुपये अतिरिक्त नहीं देने पर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया था़ न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने सभी नौ गवाहों का परीक्षण कराते हुए न्यायालय से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता दीपक गुप्ता और अनवर हुसैन ने दलीलें पेश की़ न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व अभिलेख पर साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए उक्त सजा सुनायी. उल्लेखनीय हो कि घटना के बाद आरोपी सास-ससुर नौ वर्षों से फरार थे़ पुलिस ने दोनों को 14 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था़ वहीं दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी पति रंजीत पासवान को वर्ष 2017 में ही न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी.

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