खूंटी : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बारिश के मौसम में नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाता है. इसी के तहत जिले के सभी 32 बालू घाटों से दस जून से लेकर 15 अक्तूबर तक बालू के उठाव पर रोक लगायी गयी है. अब किसी भी घाट से बालू का उठाव नहीं किया जा सकता है. सिर्फ जहां बालू का भंडारण किया गया है, उसी का उपयोग किया जा सकता है.
बालू उठाव पर रोक के बाद से बालू के लिए चालान जारी करना बंद कर दिया गया है. जिला खनन विभाग ने बालू के उठाव पर रोक लगाने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया है. सभी विभागों और सभी थानों को भी निर्देश दिया गया है. हालांकि जिले में बालू उठाव पर रोक का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है. जिले के घाटों से अभी भी खुलेआम बालू का उठाव जारी है. प्रतिदिन ट्रैक्टर और ट्रक से बालू निकाला जा रहा है. बालू तस्कर बालू उठाव पर रोक लगने का दोहरा फायदा भी उठाने के चक्कर में है.
बालू उठाव पर रोक के बाद अब अवैध बालू की कीमत दोगुनी होने की संभावना है. जिला खनन पदाधिकारी संजय शर्मा ने कहा कि बालू उठाव पर रोक लगाने के लिए थानों को पत्र लिखा गया है. विभाग भी लगातार निगरानी कर रहा है. अवैध रूप से बालू का उठाव करते हुए पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गयी है.