लापरवाह रोसे पर लगाया जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :10 Apr 2015 9:11 AM (IST)
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कुंडहित : नाला सह कुंडहित बीडीओ ज्ञान शंकर जायसवाल ने कुंडहित के विक्रमपुर पंचायत का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में पंचायत के रोजगार सेवक शेख मदूद अली पर लापरवाही बरतने का आरोप मिला. जिसके कारण श्री जायसवाल ने नरेगा एक्ट के तहत रोजगार सेवक पर 500 रुपया जुर्माना लगाकर बागडेहरी पंचायत में स्थानांतरित कर […]
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कुंडहित : नाला सह कुंडहित बीडीओ ज्ञान शंकर जायसवाल ने कुंडहित के विक्रमपुर पंचायत का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में पंचायत के रोजगार सेवक शेख मदूद अली पर लापरवाही बरतने का आरोप मिला. जिसके कारण श्री जायसवाल ने नरेगा एक्ट के तहत रोजगार सेवक पर 500 रुपया जुर्माना लगाकर बागडेहरी पंचायत में स्थानांतरित कर दिया.
बीडीओ ने कहा कि बागडेहरी पंचायत के रोजगार सेवक सुनील कुमार माजी को विक्रमपुर पंचायत में स्थानांतरित कर दिया गया है. कहा कि विक्रमपुर पंचायत के रोजगार सेवक मदूद अली ने सूचना बोर्ड लगवाया है. लेकिन सूचना पट पर कुछ भी नहीं लिखा है. चेक डेम और सिंचाई कूप में अनियमितता बरती गयी है.
जामताड़ा कोर्ट : प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार टू के न्यायालय में जमीन विवाद और मारपीट के एक मामले में दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद कुल 12 अभियुक्तों को पांच वर्ष की सजा और एक -एक हजार रुपया अर्थ दंड का आदेश सुनाया. यह जानकारी प्रभारी पीपी जय प्रकाश साह ने दी.
भादवि की धारा 307/148/323/341/324 के तहत अभियुक्त अनिल गोराई, बांकू गोराई, गोपाल गोराई, हीरा गोराई, किशन गोराई, राजेंद्र गोराई, लखन गोराई, बाचू गोराई, उत्तम गोराई, पांचू गोराई, सभी बाबुपुर तथा लखीराम मुमरू और मिहिर सोरेन को दोषी करार दिया गया. मारपीट कर जख्मी करने का आरोप होपना मरांडी ने लगाया है. घटना के संबंध में वर्ष 2007 को कुंडहित थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ.
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