ओके... 12 अभियुक्तों को पांच वर्ष की सजा

Published at :09 Apr 2015 9:03 PM (IST)
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ओके... 12 अभियुक्तों को पांच वर्ष की सजा

जामताड़ा कोर्ट . प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार टू के न्यायालय में जमीन विवाद और मारपीट के एक मामले में दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद कुल 12 अभियुक्तों को पांच वर्ष की सजा और एक -एक हजार रुपया अर्थ दंड का आदेश सुनाया. यह जानकारी प्रभारी पीपी जय प्रकाश साह ने […]

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जामताड़ा कोर्ट . प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार टू के न्यायालय में जमीन विवाद और मारपीट के एक मामले में दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद कुल 12 अभियुक्तों को पांच वर्ष की सजा और एक -एक हजार रुपया अर्थ दंड का आदेश सुनाया. यह जानकारी प्रभारी पीपी जय प्रकाश साह ने दी. भादवि की धारा 307/148/323/341/324 के तहत अभियुक्त अनिल गोराई, बांकू गोराई, गोपाल गोराई, हीरा गोराई, किशन गोराई, राजेंद्र गोराई, लखन गोराई, बाचू गोराई, उत्तम गोराई, पांचू गोराई, सभी बाबुपुर तथा लखीराम मुर्मू और मिहिर सोरेन को दोषी करार दिया गया. मारपीट कर जख्मी करने का आरोप होपना मरांडी ने लगाया है. घटना के संबंध में वर्ष 2007 को कुंडहित थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ.

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