प्रतिनिधि, जामताड़ानगर पंचायत कार्यालय में मंगलवार को बोर्ड की एक बैठक नप अध्यक्ष विरेंद्र मंडल के नेतृत्व में हुई. जिसमें निर्णय लिया गया है कि पूर्व के निर्मित भवनों को होल्डिंग नंबर आवंटित कर सुविधा शुल्क से जोड़ दिया गया है. जो सुविधा शुल्क लेने से छूट गये हैं, उसे भी नगर पंचायत सुविधा शुल्क से जोड़कर होल्डिंग नंबर आवंटित किया जायेगा. विदित हो कि नगर पंचायत जामताड़ा अंतर्गत लगभग 80 प्रतिशत भवन जमाबंदी जमीन पर निर्मित है. इन सभी भवनों को नियमितीकरण करने के लिए नगर पंचायत वर्ष 2008 से ही प्रयासरत थी. नगर पंचायत जामताड़ा ने वैसे सभी भवनों को होल्डिंग नंबर आवंटित कर सुविधा शुल्क से जोड़ने के लिए नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा थी. जिसपर सरकार ने जवाहर लाल नेहरु शहरी पुनर्त्थान मिशन जेएनएनयूआरएम अंतर्गत किये जाने वाले रिफॉर्मस के अंतर्गत होल्डिंग टैक्स के आधार को विस्तारित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव के स्तर पर भी दिनांक 17.07.10 को हुई. बैठक में भी इस विंदु पर सहमति जतायी है. उक्त आलोक में नगर पंचायत जामताड़ा द्वारा जमाबंदी जमीन पर निर्मित भवन को होल्डिंग नंबर आवंटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है.ज्ञातव्य हो कि एसपीटी एक्ट के दायरे में कई एक सरकारी महत्वपूर्ण संस्था के निर्मित भवन भी आयेंगे. वैसे निर्मित भवनों पर यही कानून लागू होगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है. मौके पर निलेश कुमार, पवित्र महतो, बच्चू साव, आलोक किस्कू सहित अन्य उपस्थित थे.————-फोटो: 07 जाम 16 बैठक में उपस्थित लोग.
नगर पंचायत ने जारी किया होल्डिंग नंबर
प्रतिनिधि, जामताड़ानगर पंचायत कार्यालय में मंगलवार को बोर्ड की एक बैठक नप अध्यक्ष विरेंद्र मंडल के नेतृत्व में हुई. जिसमें निर्णय लिया गया है कि पूर्व के निर्मित भवनों को होल्डिंग नंबर आवंटित कर सुविधा शुल्क से जोड़ दिया गया है. जो सुविधा शुल्क लेने से छूट गये हैं, उसे भी नगर पंचायत सुविधा शुल्क […]
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