जामताड़ा कोर्ट : सीजेएम सिद्धार्थ मंडल की अदालत में सोमवार को शहरवासी मनोज गुप्ता ने एक आवेदन देकर पेप्सी को गु्रप के कार्यपालक पदाधिकारी इंद्र के नियोगी और चेयरमैन मनु आनंद गुडगांव हरियाना के विरुद्ध भादवि की धारा 406, 420,120 बी के तहत परिवाद दायर किया है. इस आवेदन की सुनवाई के बाद श्री मंडल ने जामताड़ा थाना को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिया है.श्री मनोज ने बताया कि 25 मार्च 2015 को वे पेप्सी को कंपनी की निर्मित छह बोतल 7 अप जामताड़ा के एक दुकान से खरीदा था. इसमें से एक बोतल के अंदर फंगस दिखा. इसकी शिकायत कंपनी से की गयी. खरीदा गया पेय पदार्थ के बोतल में निर्माण की तिथि 5 मार्च 15 तथा बेच नंबर 5392 एडीसी 15 अंकित है. …………..फोटो: 06 जाम 08 पेय पदार्थ का बोतल दिखाते
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आके ::: शितल पेय पदार्थ के बोतल में मिला फंगस
जामताड़ा कोर्ट : सीजेएम सिद्धार्थ मंडल की अदालत में सोमवार को शहरवासी मनोज गुप्ता ने एक आवेदन देकर पेप्सी को गु्रप के कार्यपालक पदाधिकारी इंद्र के नियोगी और चेयरमैन मनु आनंद गुडगांव हरियाना के विरुद्ध भादवि की धारा 406, 420,120 बी के तहत परिवाद दायर किया है. इस आवेदन की सुनवाई के बाद श्री मंडल […]
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