Jamshedpur News :
एडीजे-7 वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने सोमवार को उलीडीह थाना में दर्ज दहेज हत्या मामले में जेल में बंद पति विशाल शर्मा को दस साल और ससुर संतोष शर्मा को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दोनों आरोपियों को 8 अगस्त को दोषी करार दिया गया था. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 13 लोगों की गवाही हुई.इधर, केस की सुनवाई के दौरान जेल से विशाल शर्मा व ससुर संतोष शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे. मालूम हो कि तीन साल पूर्व शादी के छह माह बाद ही खुशबू की आकस्मिक मौत (3 नवंबर 2022) हो गयी थी. मृतका के भाई धमेंद्र शर्मा ने पति, ससुर, सास, ननद के खिलाफ उलीडीह थाना में दहेज हत्या का केस किया था. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह ने पक्ष रखा था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

