Jamshedpur News : उलीडीह : दहेज हत्या में पति को 10 साल और ससुर को 7 साल की सजा

Edited by RAJESH SINGH
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

एडीजे-7 वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने सोमवार को उलीडीह थाना में दर्ज दहेज हत्या मामले में जेल में बंद पति विशाल शर्मा को दस साल और ससुर संतोष शर्मा को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

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Jamshedpur News :

एडीजे-7 वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने सोमवार को उलीडीह थाना में दर्ज दहेज हत्या मामले में जेल में बंद पति विशाल शर्मा को दस साल और ससुर संतोष शर्मा को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दोनों आरोपियों को 8 अगस्त को दोषी करार दिया गया था. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 13 लोगों की गवाही हुई.इधर, केस की सुनवाई के दौरान जेल से विशाल शर्मा व ससुर संतोष शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे. मालूम हो कि तीन साल पूर्व शादी के छह माह बाद ही खुशबू की आकस्मिक मौत (3 नवंबर 2022) हो गयी थी. मृतका के भाई धमेंद्र शर्मा ने पति, ससुर, सास, ननद के खिलाफ उलीडीह थाना में दहेज हत्या का केस किया था. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह ने पक्ष रखा था.

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