Jamshedpur News :
बागबेड़ा सोमाय झोपड़ी निवासी जगता सोरेन की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने साक्ष्याभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है. इस संबंध में बागबेड़ा थाना में मृतक के भाई नूना सोरेन ने मामला दर्ज कराया था. बताया गया था कि 16 जनवरी की रात्रि में सो रहे जगता सोरेन की सिर पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अभियोजन की ओर से चिकित्सा पदाधिकारी, अनुसंधानकर्ता सहित सात लोगों की गवाही करायी गयी, जिसे न्यायालय ने पर्याप्त नहीं माना. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भीमराज सिंह, पार्था सूर और ओम प्रकाश ने पैरवी की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है