Jamshedpur News :
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को चेक बाउंस मामले में आरोपी सह बिष्टुपुर निवासी आशुतोष कुमार झा को एक साल की सजा और 3.76 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता जयंत राठौर और क्षितिज किरण ने पक्ष रखा. मामले में सोनारी निवासी राकेश रंजन ने आशुतोष को 3.30 लाख रुपये दोस्ताना कर्ज दिया था, बदले में प्राप्त चेक बाउंस हो गया था. इसके बाद राकेश ने कोर्ट में केस दायर किया था.परसुडीह : साक्ष्य के अभाव में चोरी का आरोपी बरी
जमशेदपुर.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आदनान आकिब के कोर्ट ने परसुडीह थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी व बरामदगी मामले में आरोपी अमलेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने पैरवी की. पूर्व में घाघीडीह सेंट्रल जेल में पुलिस छापेमारी के दौरान अमलेश के वार्ड की खिड़की से चोरी का मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ था. घटना के बाद वार्ड इंचार्ज रामनाथ सिंह के बयान पर केस दर्ज किया गया था. मामले में पुलिस पदाधिकारी समेत पांच लोगों की गवाही हुई, लेकिन आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

