‘प्रभात खबर’ के कानूनी सलाह कार्यक्रम में अधिवक्ता जय प्रकाश भगत ने दिये जवाब
बेटा करता है दुर्व्यवहार, तो संपत्ति से कर सकते हैं बेदखल
सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एसडीओ से कर सकते हैं शिकायत
Jamshedpur News :
बाराद्वारी स्थित ‘प्रभात खबर’ कार्यालय में शनिवार को कानूनी सलाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता जय प्रकाश भगत ने पाठकों के विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए कानूनी सलाह दी. दोपहर 12 से एक बजे के बीच फोन कॉल के माध्यम से पाठकों ने सवाल पूछे. उन सवालों में से कुछ के जवाब हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं. ‘प्रभात खबर’ की ओर से प्रत्येक शनिवार को कानूनी सलाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. पाठक मोबाइल नंबर 9608015612 पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह ले सकते हैं.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::सवाल : मेरे नाम पर जमीन है. मेरे तीन बेटे हैं. लेकिन बड़ा बेटा दुर्व्यवहार करता है. इस कारण मैं उसे संपत्ति से बेदखल करना चाहता हूं, क्या करना होगा?
भगवान सिंह (बारीडीह)जवाब:- आप सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत इसकी शिकायत एसडीओ से कर सकते हैं.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
सवाल : बेटी ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली है. वह बालिग है. इसके कारण समाज में प्रतिष्ठा खराब हो रही है. मैं बेटी से रिश्ता खत्म करना चाहता हूं, क्या करना होगा?विभा चंद्र सेठ (टेल्को)जवाब:- कोर्ट से डिक्लियरेशन बनाने के बाद उसे अखबार में छपवाना होगा.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::सवाल : सहारा में मैंने पैसा जमा किया था. जहां मेरा नाम किरण देवी है. जबकि आधार कार्ड में किरण शर्मा है. कोर्ट से एफिडेविट बनवाया है. बावजूद सहारा कार्यालय में उसकी मान्यता नहीं दे रहा है. क्या करना होगा?
किरण शर्मा (टेल्को)जवाब:- उक्त एफिडेविट को आपको अखबार में छपवाना होगा.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
सवाल : मैंने खुद की अर्जित संपत्ति से जमीन व घर बनवाया है. जिसमें छोटा बेटा और बहू भी रहते हैं. लेकिन वे देखभाल नहीं करते हैं. जिसके बाद मैंने एसडीओ से शिकायत की थी. जिसके बाद बेटा ने घर खाली कर किराये के मकान में रह रहा है. लेकिन बहू उसी घर में रहकर हमलोगों के खिलाफ झूठा केस कर रही है. मुझे घर खाली कराना है, क्या करना होगा.विश्वनाथ बेहरा (घाटशिला)जवाब:- आप अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजें, उसके बाद एसडीओ के पास केस दर्ज करा सकते हैं.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::सवाल : जेएनएसी की ओर से सिवरेज का काम कराया गया है, लेकिन बस्ती में कई लोगों का कनेक्शन उससे नहीं किया गया है. जिसके कारण घर का पानी सड़क पर बहता है. इसकी शिकायत हमने जेएनएसी समेत उपायुक्त व पूर्व मंत्री से भी की है. लेकिन अबतक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है. क्या करना होगा?
चंद्रेश्वर प्रसाद (सोनारी)जवाब:- जेएनएसी द्वारा कराये गये सिवरेज के काम की जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त करने के बाद इसकी शिकायत उपायुक्त से कर सकते हैं.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
सवाल:- गांव से मेन रोड तक जाने के रास्ते में करीब 50 मीटर रैयती जमीन है. जमीन मालिक द्वारा उक्त जगह से रास्ता देने में आना कानी की जा रही है. जिसके कारण ग्रामीणों को दो किलोमीटर दूर घूम कर जाना पड़ता है. इसके लिए क्या उपाय है?अखिलेश महतो (चाकुलिया)जवाब:- सभी ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन अंचलाधिकारी को करें. अंचलाधिकारी ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::सवाल:- मैंने एक व्यक्ति को वन विभाग से छह लाख रुपये मुआवजा दिलाया था. मुआवजा दिलाने से पूर्व व्यक्ति द्वारा एग्रीमेंट किया गया था कि प्राप्त राशि का 35 प्रतिशत वह हमें देगा. लेकिन राशि मिलने के बाद पैसा देने में आनाकानी कर रहा है. क्या करना होगा?
रावण साहनी (मनोहरपुर)जवाब:- विभाग से मिलनेवाली राशि के हकदार उक्त व्यक्ति ही है. लेकिन अगर आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो आप अधिवक्ता के माध्यम से एग्रीमेंट के आधार पर नोटिस भेज सकते हैं.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
सवाल:- मैंने एजेंट के माध्यम से एक एजेंसी में पांच लाख रुपये इनवेस्ट किया था. एजेंट ने अधिक मुनाफा देने की बात बतायी थी. एक साल में पैसा वापसी का एग्रीमेंट भी किया था. लेकिन अब रुपये वापस करने में टाल-मटोल कर रहा है. क्या करना होगा?दिलीप लहरी (राहरगोड़ा)
जवाब:- एग्रीमेंट के आधार पर रुपये वापसी के लिए एजेंट व कंपनी को लीगल नोटिस भेजें.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
सवाल:- वर्ष 2000 में पिताजी ने जमीन खरीदी था. लेकिन एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर खेती करने से लगातार रोका जा रहा है. क्या करें?खेला मुर्मू (सुंदरनगर)जवाब:- आप इसकी शिकायत अंचलाधिकारी से कर सकते हैं.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::सवाल:- मानकी मुंडा समाज द्वारा अपने रजिस्टर में मेरे विरुद्ध गलत आरोप लगाया है. जिसकी जांच के लिए मैंने रजिस्ट्री के माध्यम से एसपी से शिकायत की थी. दो माह गुजर गये, लेकिन अबतक कोई जवाब नहीं आया. क्या करना होगा?
वृंदावन सोय (मनोहरपुर, पश्चिम सिंहभूम)जवाब:- आप पूर्व में दिये पत्र के साथ रिमांइडर पत्र रजिस्ट्री करें या एसपी से सीधे संपर्क कर लिखित शिकायत कर सकते हैं.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
सवाल : वर्ष 1925 में हुए सर्वे में हमारा 100 बीघा जमीन था. लेकिन वर्ष 1965 में हुए सर्वे में सिर्फ 30 बीघा जमीन ही अंकित किया गया है. इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है?विनय सिंह सरदार (बोड़ाम)
जवाब:- आप दोनों कागजात निकालने के बाद अंचलाधिकारी को आवेदन करें.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
सवाल:- मैंने बैंक से वर्ष 2019 में लोन लिया था. कुछ किस्त जमा करने के बाद बीमार होने के कारण लोन जमा नहीं कर सका. हालांकि बाद में लोन पूरा जमा कर दिया. बावजूद बैंक द्वारा लगातार नोटिस भेजा जा रहा है. क्या करना होगा?विशाल मुंडा (परसुडीह)जवाब:- आप बैंक के वरीय अधिकारी से संपर्क करें.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::सवाल:- एक व्यक्ति ने टावर लगाने का झांसा देकर एक लाख रुपये अलग-अलग किस्त में ले लिया. लेकिन टावर नहीं लगा. हमने सारा पैसा ऑनलाइन दिया है. जिसका प्रमाण भी है. मैंने एग्रीमेंट भी बनवाया था. क्या किया जा सकता है?
अजीत कुमार (झींकपानी)जवाब:- आप एग्रीमेंट के आधार पर रुपये वापसी के लिए लीगल नोटिस भेज सकते हैं या संबंधित थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज करा सकते हैं.
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