Jamshedpur News : जमशेदपुर में 10 किमी में चार निकाय, सभी के प्रवेश मार्ग पर टोल टैक्स लगाना व्यवहारिक नहीं : मुरलीधर केडिया

Published by : RAJESH SINGH Updated At : 06 Oct 2025 12:34 AM

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Jamshedpur News : जुगसलाई नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया ने झारखंड नगरपालिका मार्ग (पथ) कर नियमावली 2025 को अव्यवहारिक बताया.

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झारखंड नगरपालिका मार्ग (पथ) कर नियमावली 2025 के प्रारुप पर जताया विरोध

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जुगसलाई नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया ने झारखंड नगरपालिका मार्ग (पथ) कर नियमावली 2025 को अव्यवहारिक बताया. कहा कि उन्होंने इसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया है, जिसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं. जारी प्रेस विज्ञप्ति में सिंहभूम चेंबर के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया ने कहा कि जमशेदपुर में 10 किलोमीटर के दायरे में चार नगर निकाय- जुगसलाई नगर परिषद, जमशेदपुर अक्षेस, आदित्यपुर नगर निगम एवं मानगो नगर निगम की प्रवेश सीमा पड़ती है. हर निकाय के प्रवेश पर टोल टैक्स लगाना व्यवहारिक नहीं है, यह अनावश्यक रूप से वाहन चालकों को परेशान करेगा. नगर निकाय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कर लगाने का अधिकार नगर निकाय की समिति को ही होता है. इस प्रकार के अधिनियम से नगर निकाय जो केंद्र एवं राज्य के बाद तीसरा स्थानीय प्राधिकार है, उनकी स्वायत्ता समाप्त हो जाती है. अतः इसे पूर्ण रूप से जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों पर छोड़ देना चाहिए एवं निर्वाचित प्रतिनिधि ही निर्णय लें कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार का कर व्यवहारिक है या नहीं.

मुरली धर केडिया ने कहा कि कर लगाने से लेकर अपील तक के सारे प्रावधानों से स्पष्ट है, कि सारे अधिकार सरकारी अधिकारियों को ही दे दिये गये हैं एवं नागरिकों द्वारा निर्वाचित समिति को कोई अधिकार नहीं है. जब नगर निकाय के निवासी होल्डिंग टैक्स, जल कर, जल शुल्क, रोड टैक्स देते ही हैं, तो इस प्रकार का अनावश्यक कर उचित नहीं है. चार पहिया निजी वाहन के बारे में कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है. जुगसलाई नगर परिषद का कुल क्षेत्र ही चार वर्ग किलोमीटर है एवं मुख्य सड़कों की चौड़ाई 15 से 25 फूट ही है. इन सड़कों पर पथ कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है. उपरोक्त कारणों से वे प्रकाशित प्रारूप का विरोध करते हुए मांग करते हैं कि इसे वापस लिया जाये.

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