Jamshedpur News : साकची : छगनलाल ज्वेलर्स से रंगदारी मामले में आरोपी को जमानत
Updated at : 19 Mar 2025 12:57 AM (IST)
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)
Jamshedpur News : एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने मंगलवार को साकची के छगनलाल ज्वेलर्स से रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद आरोपी आलोक वर्मा को जमानत प्रदान की.
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Jamshedpur News :
एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने मंगलवार को साकची के छगनलाल ज्वेलर्स से रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद आरोपी आलोक वर्मा को जमानत प्रदान की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएस दुबे ने पैरवी की. मामला 2024 का है, जब जेल में बंद आरोपी वीर सिंह ने पुलिस के समक्ष बयान में आलोक वर्मा का नाम लिया था. इसी आधार पर पुलिस ने आलोक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.पेब्को मोटर्स शो रूम में फायरिंग के आरोपी को बेल
जमशेदपुर. एडीजे-3 निशांत कुमार के कोर्ट ने बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के पेब्को मोटर्स शो रूम में गोली चलाने के मामले में आरोपी अमन राज को आर्म्स एक्ट में जमानत दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएस दुबे ने पैरवी की. पुलिस ने आरोपी आलोक वर्मा के बयान के आधार पर अमन राज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, हालांकि अमन के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था. कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए अमन को जमानत दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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