Jamshedpur News : आजादनगर : 32 लाख की चोरी में शाकीब दोषी करार, दो साल की सजा व जुर्माना
Edited by RAJESH SINGH
Updated:
विज्ञापन
जमशेदपुर (फाइल फोटो)
आजादनगर थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुई बड़ी चोरी के मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपी शाकीब इम्तियाज उर्फ समीर को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
विज्ञापन
Jamshedpur News :
आजादनगर थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुई बड़ी चोरी के मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपी शाकीब इम्तियाज उर्फ समीर को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सीमा कुमारी मिंज के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. मामला 1 नवंबर 2020 का है, जब आजादनगर निवासी हैदर इकबाल के घर का ताला तोड़कर करीब 32 लाख रुपये के गहने, लैपटॉप और 70 हजार रुपये नकद चोरी हो गये थे. पुलिस जांच में शाकीब का नाम सामने आया और गिरफ्तारी के बाद चोरी का सामान भी बरामद हुआ था. इस केस में कुल पांच गवाहों की गवाही हुई. सभी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनायी. शाकीब मानगो के जाकिरनगर रोड नंबर 10 का रहने वाला है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










