Jamshedpur News : चेक बाउंस में 6 माह की सजा व 3.90 लाख रुपये जुर्माना
Updated at : 01 Aug 2025 1:15 AM (IST)
विज्ञापन

जमशेदपुर (फाइल फोटो)
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस में मानगो-डिमना के बसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा व 3.90 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.
विज्ञापन
Jamshedpur News :
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस में मानगो-डिमना के बसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा व 3.90 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. मालूम हो कि तीन साल पूर्व 20 अक्तूबर 2022 को गंगा टेंट हाउस कदमा निवासी के प्रोपराइटर विनीत धीमान ने मुकेश प्रसाद सिंह के खिलाफ चेक बाउंस का केस किया था. वर्ष 2022 में विवाह में टेंट से लेकर खाना-पीना का प्रबंध करने के लिए गंगा टेंट हाउस को 13.25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. लेकिन मुकेश प्रसाद सिंह ने मात्र 9.25 लाख रुपये का भुगतान किया था और तीन लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था. कोर्ट में शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज कुमार सिन्हा एवं बबीता जैन ने पक्ष रखा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




