जमशेदपुर : सोनारी दोमुहानी के निर्मलनगर में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में एडीजे पांच की अदालत ने 59 वर्षीय सीताराम पासवान को दोषी करार दिया है. बुधवार को अदालत ने सीताराम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी उन्हें बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
घटना 14 सितंबर 2015 की है. बच्ची की मां के बयान पर सोनारी थाना में सीताराम पासवान के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मालूम हो कि सोनारी दोमहानी निर्मलनगर में 14 सितंबर की शाम साढ़े सात बजे बच्ची अपनी सहेली के साथ घर से कुछ दूर पर खेल रही थी. सीताराम ने बच्ची की सहेली को धमकी देकर घर भगा दिया. वह बच्ची को अपने साथ ले गया और उससे जबदस्ती करने की कोशिश की. ज्यादती करने से बच्ची को रक्तस्राव शुरू हो गया.
सीताराम ने बच्ची को धमकी दी और कहा कि वह घर जाकर अपने परिवार वालों को कांच से चोट लगने की बात बताये. लहूलुहान बच्ची के घर पहुंचने और जानकारी के बाद उसके पिता व बस्ती के कुछ लोग सीताराम को खोजने उसके घर पहुंचे. सीताराम घर पर नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने सोनारी पुलिस को जानकारी दी. इस बीच बस्ती के लोगों ने दोमुहानी के पास झाड़ी के पीछे सीताराम को खोज निकाला.