जमशेदपुर : मानगो सहारा सिटी की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी इंद्रपाल सैनी और शिव कुमार महतो की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. अनंत विजय सिंह की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी भी की. अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि पीड़िता के बयान पर सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है.
इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि पीड़िता के परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मामले की सीआइडी से जांच कराने का आदेश दिया था. इसके बाद पुलिस से जांच वापस लेकर सीआइडी को सौंपी गयी थी. आरोपियों को बचाने की नीयत से जांच की जा रही है. सबूत एकत्र नहीं किये जा रहे हैं.
उल्लेखनीय है कि मानगो सहारा सिटी की पीड़िता की मां ने 19 जनवरी 2018 को मानगो थाना में इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो, एक महिला समेत अन्य के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में इंद्रपाल सिंह सैनी व शिव कुमार महतो घाघीडीह जेल में बंद है. दोनों ने हाइकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी.