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जमशेदपुर : दिल्ली पुलिस ने कलीमुद्दीन से की पूछताछ, एटीएस ने पांच दिनों का अतिरिक्त रिमांड लिया
जमशेदपुर : आतंकी संगठन अलकायदा का संदिग्ध सदस्य मानगो निवासी मौलाना कलीमुद्दीन से दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने पूछताछ की है. दिल्ली पुलिस ने संगठन से जुड़े सदस्यों के संबंध में पूछताछ की है. इधर, एटीएस की टीम चतरा के अबू सूफियान का पता लगाने में जुटी है. दूसरी ओर, मौलाना कलीमुद्दीन से पूछताछ के […]
जमशेदपुर : आतंकी संगठन अलकायदा का संदिग्ध सदस्य मानगो निवासी मौलाना कलीमुद्दीन से दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने पूछताछ की है. दिल्ली पुलिस ने संगठन से जुड़े सदस्यों के संबंध में पूछताछ की है. इधर, एटीएस की टीम चतरा के अबू सूफियान का पता लगाने में जुटी है.
दूसरी ओर, मौलाना कलीमुद्दीन से पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश की टीम वापस लौट गयी है. मौलाना द्वारा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश में संगठन के सदस्यों की जानकारी टीम को दी है. उसी के आधार पर टीम अपने प्रदेश में उसकी जांच में जुट गयी है. वहीं, एटीएस ने कलीमुद्दीन को पांच दिनों का अतिरिक्त रिमांड पर लिया है.
झारखंड एटीएस ने मौलाना कलीमुद्दीन को सात दिनों के रिमांड पर पूछताछ के लिए ली थी. कलीमुद्दीन ने संगठन को आर्थिक मदद करने वाले कुछ लोगों की जानकारी भी टीम को दी है. कोलकाता के रास्ते कलीमुद्दीन बांगलादेश भी जा चुका है. संगठन के कई सदस्य कोलकाता में भी हैं.
मौलाना कलीमुद्दीन से पूछताछ करने पहुंची पश्चिम बंगाल की टीम ने इस संबंध में जानकारी इकट्ठा की है. जिसके आधार पर टीम पश्चिम बंगाल में उनका पता लगा रही है. मौलाना कलीमुद्दीन का बेटा हुजैफा भी कोलकाता में रह रहा है. सोमवार की सुबह एटीएस की टीम ने एमजीएम अस्पताल में मौलाना कलीमुद्दीन की मेडिकल जांच कराया. मेडिकल जांच कराने के पश्चात वापस पूछताछ के लिए ले गयी.
हालांकि इस संबंध में झारखंड एटीएस की टीम कुछ भी बताने से इनकार कर रही है. मालूम हो कि गत 21 सितंबर को झारखंड एटीएस की टीम ने टाटानगर स्टेशन के पास से मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उसे 22 सितंबर को जेल भेज दिया गया. 24 सितंबर को झारखंड एटीएस ने उसे सात दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी.
जमशेदपुर : मानगो के आजादनगर रोड नम्बर 5 में समीर हत्याकांड में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश दो अजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने मानगो आजादबस्ती निवासी नसीम खान उर्फ नसीम बच्चा और परवेज को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने गत 25 सितंबर को दोनों को दोषी करार दिया था. मामले में सात लोगों की गवाही हुई थी.घटना 11 अक्टूबर 2018 की शाम 5.30 बजे की है.
इस मामले में मृतक के मामा सैयद अल्तमस ने मानगो थाना में नसीम खान और परवेज के खिलाफ भगीना समीर को बेसबेल्ट से पीट कर गंभीर रूप से घायल किये जाने का एक मामला दर्ज कराया था. हालांकि इलाज के दौरान समीर खान की टीएमएच में मौत हो गयी थी. मौत के बाद मामले में पुलिस धारा 302 जोड़ कर मामले की जांच शुरू की थी. घटना के दिन समीर की मां रेशमा बानो ने मोबाइल पर अपने भाई सैयद अल्तमस को सूचना दी थी कि समीर को कुछ लड़कों ने पीट- पीट कर घायल कर दिया है.
सूचना पर जब वह गया तो स्थानीय लोग उसे दया अस्पताल लेकर गये.जहां से टीएमएच बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया था. जहां इलाज के दौरान समीर की मृत्यु हो गयी थी.आरोपियों ने समीर के पास से 6 हजार रुपय भी छीन लिये थे.
गांजा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना : मानगो जवाहरनगर रोड नंबर 14 निवासी मो सज्जाद को सोमवार एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी में 10 साल की सजा सुनायी. अदालत ने उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने 26 सितंबर को मो सज्जाद को दोषी करार दिया था. घटना 10 जनवरी 2018 की है. इस मामले में सात लोगों की गवाही हुई थी. नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी ने मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित मो सज्जाद के घर से 79 किलो गांजा बरामद किया था.
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